भोपाल । मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बिना पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के जून तककरा लिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक के बाद यह फैसला लिया। आयोग ने यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बुलाई थी। चुनाव आयोग 24 मई तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। दोनों चुनाव में सिर्फ एससी-एसटी वर्ग को ही आरक्षण मिलेगा। दरअसल, निकायों का परिसीमन और आरक्षण पूरा हो चुका है। इसके संकेत राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दिए।
बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। दो सप्ताह में चुनाव की घोषणा कर देंगे। नगरीय निकाय में परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया हो चुकी है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है। पंचायतों का परिसीमन हो चुका है पर आरक्षण नहीं हुआ है। समयसीमा में आरक्षण मिल जाता है तो उसके अनुरूप चुनाव करेंगे। तीस जून तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। सिंह ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है, इसलिए रिव्यू पिटीशन तो दायर नहीं हो सकती है।
सरकार मोडिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकती है। उस पर कोई निर्णय आता है तो वैसे कदम उठाए जाएंगे। अभी तो जो आदेश है, उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।चुनाव की तैयारियों को लेकर गुरुवार को कलेक्टरों के साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे। आयोग को दो सप्ताह के भीतर आदेश के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन सुप्रीम कोर्ट को देना है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय चुनाव पहले करा सकता है।