रायगढ़,। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रवासी श्रमिकों से 14 अगस्त 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु जिन प्रवासी श्रमिकों की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य है। (अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निरूशक्तजन, नक्सल प्रभावित एवं सेवानिवृत्त सैनिको को आयु सीमा में 5 वर्ष छूट की पात्रता होगी) आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ नियत तिथि तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में दो प्रतियों में जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिये मोबा.नंबर 8319208110 या 9685711905 पर संपर्क कर सकते है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत अधिकतम स्वीकार्य लागत, निर्माण एवं उद्योग इकाईयों हेतु 25 लाख, सेवा इकाईयों हेतु 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख रुपए है। इसके लिए आवेदक को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। उद्योग एवं सेवा परियोजना में स्वीकृत ऋण पर लगने वाला बैंक गारंटी शुल्क तथा आगामी 4 वर्षो के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान शासन द्वारा दिया जाएगा तथा नियमानुसार ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए है वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
आवेदक को आवेदन जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, मतदाता पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस (कोई भी एक), शैक्षणिक/तकनीकी संबंधी प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि संबंधी प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निरूशक्तजन/भूतपूर्व सैनिकध् अल्पसंख्यक, जाति संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो), उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी प्रमाण-पत्र (यदि हो तो), भूमिध्भवन किराये पर हो तो किरायानामा कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिये, मशीनरी/उपकरणध्साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन, परिवार की वार्षिक आय के संबंध में शपथ पत्र (3 लाख से अधिक नहीं), पासपोर्ट आकार का दो फोटो जमा करना होगा। इस संबंध में अन्य जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।