भोपाल । सड़क या सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या उपेक्षा पूर्वक किसी मवेशी या अन्य पशु को छोड़ा या बांधा जाता है तो संबंधित व्यक्ति से एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जुर्माना राशि पांच हजार रुपये प्रस्तावित की थी लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे एक हजार रुपये रखने के निर्देश दिए।
बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर मवेशी या अन्य पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है। इसके कारण व्यक्तियों को क्षति और संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है। यातायात भी बाधित होता है। इसे देखते हुए जुर्माना राशि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उच्च न्यायालय ने भी विभिन्न याचिकाओं में इससे संबंधित आदेश दिए थे। बैठक में इसके अलावा संत रविदास स्वरोजगार योजना, डा.भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना को स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व में कर चुके हैं।
सीएम शिवराज ने मंत्रिमंडल की बैठक से पहले दी यह जानकारी
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल की बैठक से पहले साथियों को विभिन्न विषयों की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के आगामी कार्यक्रम जैसे महाकाल कारिडोर का लोकार्पण, मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पालिसी का लोकार्पण (वर्चुअली), प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में और इन्वेस्टर समिट का आयोजन। उन्होंने अमरकंटक क्षेत्र में नवनिर्माण पर रोक लगाने संबंधी योजना से अवगत कराया। जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन से अवगत कराया।
कैबिनेट के अन्य निर्णय
- दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना होगी।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक के चार पद के निर्माण की स्वीकृति।
- अस्पताल प्रबंधन के लिए उप रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक, सहायक प्रबंधक तथा बायोमेडिकल इंजीनियर के कुल 69 पदों के सृजन की मंजूरी।
- प्रदेश के 42 आइटीआइ में प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए पैनआइटीआइ एलुमनी रीच फार मध्य प्रदेश फाउंडेशन के गठन और बोर्ड आफ गवर्नर्स के गठन की स्वीकृति।
- प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन।
- गेहूं और धान की जगह अन्य फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए फसल विविधीकरण योजना को मंजूरी।
- सीधी में 1200 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना की जगह अब 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी।