भविष्य में भारत पर होने वाला हर आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर युद्ध का कारण या युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। सरकार के टॉप सोर्स के हवाले से न्यूज एजेंसी ने कहा है कि सरकार इसका जवाब भी उसी अंदाज में देगी। यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष पर सीजफायर से पहले लिया गया।
इससे पहले शनिवार को ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में पीएम आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS और भारतीय सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। 24 घंटे में सेना प्रमुखों के साथ यह उनकी दूसरी मीटिंग थी।
एक्ट ऑफ वॉर कैसे निर्धारित करती है सरकार
भारत में एक्ट ऑफ वॉर कोई एक कानून नहीं है, बल्कि इस पर फैसला कई कानूनों (संविधान, भारतीय न्याय संहिता), रक्षा कानून, अंतरराष्ट्रीय समझौते के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार ही तय करती है कि कौन सी कार्रवाई एक्ट ऑफ वॉर है। आम तौर पर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है।
भारत के पाकिस्तान के खिलाफ 2 दावे
विदेश मंत्रालय ने 9 मई को शाम 5.30 बजे पाकिस्तान के साथ तनाव पर लगातार तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रहीं।