नई दिल्ली । दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोरोना वायरस संक्रमण दर थमती नजर नहीं आ रही है। इस बीच जिला प्रशासन ने गौतमबुद्धनगर जिले में धारा 144 आगामी 31 मई तक बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के विस्तार को लेकर जिला प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है।
इसके तहत अब किसी भी बड़े आयोजन, धरना अथवा राजनीतिक-सामाजिक समारोह-गतिविधि के लिए जिला प्रशासन से अनुमति अनिवार्य होगी। वहीं आधिकारिक जानकारी के मुताबिक आगामी त्योहारों और बढ़ते कोविड-19 के मामलों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर में 1 से 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
ऐसा नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला जा सकता है। वैसे बताया यह भी जा रहा है कि लोगों कोरोना के खतरे और मास्क पहनने के फायदे के बारे में भी बताया जाएगा। वहीं जिले में सक्रिय पुलिस अब तक एक एक हजार से अधिक लोगों पर मास्क नहीं पहनने पर चालान कर चुकी है।
आदेश के तहत उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी विरोध या भूख हड़ताल करने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मंगलवार को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। वहीं कोरोना के विस्तार पर लगाम लगाने के मकसद से अब सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के पाए जाने पर चालान भी काटा जा रहा है।
कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एनसीआर के जिलों में कोरोना के मामलों के बढ़ने से चिंतित हैं। उन्होंने पिछले दोनों कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती बरतने के लिए कहा था। इसके तहत जिला प्रशासन की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। गौरतलब है कि धारा 144 लागू होने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र में चार या उससे ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते है। इसके साथ ही धारा 144 लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों के लाने ले जाने पर भी रोक लगा दी जाती है।