MPPSC का नया नियम लागू, अब उम्मीदवारों को लेट डॉक्यूमेंट्स जमा करने पर भरना होगा भारी जुर्माना

Updated on 12-06-2026 12:10 PM

 भोपाल स्थित मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने सीधे इंटरव्यू के माध्यम से होने वाली भर्तियों के लिए नया नियम लागू किया है। आयोग ने दस्तावेज जमा करने में देरी करने वाले उम्मीदवारों पर आर्थिक दंड लगाने का फैसला किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध और व्यवस्थित बनाना बताया जा रहा है।

पांच दिन की अतिरिक्त मोहलत

MPPSC के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तारीख तक दस्तावेज जमा नहीं कर पाता है, तो उसे अगले पांच कार्य दिवस तक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। हालांकि इस अवधि में दस्तावेज जमा करने के लिए उम्मीदवार को 3 हजार रुपये शुल्क देना होगा।

इसके साथ ही उम्मीदवार को एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा, जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि वह भर्ती विज्ञापन में तय सभी आवश्यक योग्यताओं को पूरा करता है।

नाम निरस्त होने के बाद भी मिलेगा मौका

आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों को भी राहत दी है जिनका नाम समय पर दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण निरस्त कर दिया गया हो। यदि आयोग उम्मीदवार का नाम निरस्त करने की सूचना जारी कर देता है, तब भी उम्मीदवार को अंतिम अवसर मिलेगा।

ऐसे अभ्यर्थी सूचना जारी होने की तारीख से 10 कार्य दिवस के भीतर 25 हजार रुपये शुल्क जमा कर दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। आयोग का मानना है कि इससे योग्य उम्मीदवारों को अंतिम अवसर मिल सकेगा और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।


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