अमरनाथ तीर्थ यात्रा (Amarnath Yatra) के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के सभी टिकट सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है।
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने केंद्र सरकार के अलावा अमरनाथ श्राइन बोर्ड व अन्य संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मंगा है। बेंच ने सभी पक्षकारों को अगली सुनवाई 31 मई से पहले हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है। बेंच ने गैर सरकारी संगठन ‘इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस’ की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है।
याचिका में जम्मू/श्रीनगर से अमरनाथ तीर्थ यात्रा के हेलीकॉप्टर सेवा के सभी टिकट केवल ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू और श्रीनगर (जो मुख्य रूप से वृद्ध, बीमार और विकलांग तीर्थयात्रियों के लिए है) से हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए सभी टिकटों की बुकिंग और बिक्री कथित तौर पर जमाखोरी और कालाबाजारी करने का आरोप है।
मामले की सुनवाई के दौरान अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से पेश हुए वकील ने बेंच को बताया कि मौजूदा समय में सभी सेवाएं उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण यह काम नहीं कर रहा है। बेंच को बताया गया कि जल्द ही यह वेबसाइट काम करना शुरू कर देगी।
याचिकाकर्ता संगठन की ओर से कहा गया कि यह केंद्र की प्राथमिकता है कि अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानी मुक्त दर्शन हों और किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।
संगठन की ओर से पेश हुए वकील अवध कौशिक ने बेंच को बताया कि यह आश्चर्य की बात है कि स्थानीय लोगों की मिलीभगत से अधिकृत एजेंटों द्वारा टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। इसकी वजह से वृद्ध, बीमार और दिव्यांग तीर्थयात्रियों द्वारा अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट नहीं मिल पाता है।