भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने बस ऑपरेटरों द्वारा यात्री किराया बढ़ाने की जो मांग की जा रही थी, मध्यप्रदेश शासन ने 50 फ़ीसदी यात्रियों की क्षमता का जो आदेश जारी किया था उसे संशोधित कर दिया है। अब बस ऑपरेटर क्षमता के अनुसार यात्रियों को ले जा सकेंगे।
गृह विभाग के प्रमुख सचिव एसएन मिश्रा ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दिया है, कि वह सख्ती के साथ बसों का संचालन शुरू कराएं।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक 3 माह का टैक्स माफ नहीं करें तथा यात्री किराया नहीं बढ़ाने के कारण बसों को चलाने में असमर्थता व्यक्त कर दी है। बस ऑपरेटर का कहना है कि डीजल के रेट पिछले दिनों काफी बढ़ गए हैं, वही कोरोना संक्रमण के कारण पर्याप्त संख्या में यात्री भी नहीं है ऐसी स्थिति में जब तक सरकार यात्री किराया नहीं बढ़ाएगी बसे चलाना संभव नहीं होगा।