भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर कार्यशाला

Updated on 18-05-2024 10:17 AM

नए कानूनों में मॉब लिंचिंग को अपराध के तौर पर परिभाषित किया गया है। यानी अब जाति, नस्ल, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान या भाषा के कारण यदि किसी की हत्या की जाती है तो आरोपियों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे हमले में कोई स्थायी विकलांग हुआ तो आरोपी को 10 साल या आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

अब तक पुलिस आईपीसी की धारा 302 और एक से ज्यादा आरोपी यानी धारा 34 के तहत ये अपराध दर्ज करती रही है। ऐसे ही मानहानि या 5000 रुपए से कम की चोरी के मामलों में मजिस्ट्रेट सामुदायिक सेवा की सजा दे सकेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 एक जुलाई से देश में लागू होने जा रहे हैं। इसे लेकर पीआईबी ने शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया।

महिला संबंधी अपराधों पर एक नजर...

  • महिला-बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़ी करीब 35 धाराएं, जिनमें 13 नए प्रावधान और बाकी में संशोधन किए गए हैं।
  • गैंगरेप में 20 साल तक या आजीवन कारावास।
  • नाबालिग से गैंगरेप में आजीवन कारावास या मौत की सजा।
  • झूठे वादे या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना अब अपराध।
  • पीड़िता के घर पर उसके परिजनों और महिला अधिकारी की मौजूदगी में बयान दर्ज होंगे।

फरियादी को भी मिलेगी चार्जशीट की एक कॉपी

कार्यशाला में डीसीपी जोन-1 प्रियंका शुक्ला और एडीपीओ प्रियंका उपाध्याय ने नए कानूनी प्रावधानों के बारे में समझाया। डीसीपी ने कहा कि अब तक चार्जशीट की प्रति केवल आरोपी को दी जाती थी, अब फरियादी को भी एक कॉपी दी जाएगी। एडीपीओ ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में महिला-बच्चों के खिलाफ अपराध पर एक नया अध्याय जोड़ा है। इन कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल एविडेंस को भी साक्ष्य के तौर पर माना जाएगा।

कानूनों में ये भी बदलाव

  • भगोड़े अपराधी यदि दोषी पाए गए तो 10 साल, आजीवन कारावास या मौत की सजा।
  • ई-रिकॉर्ड, जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर और चार्जशीट डिजिटल होंगी।
  • 7 साल या इससे ज्यादा की सजा के मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी।
  • घर की तलाशी में पुलिस को वीडियोग्राफी करनी होगी।
  • बलात्कार पीड़िता के ई-बयान दर्ज किए जाएंगे।
  • गवाह, अभियुक्त, विशेषज्ञ और पीड़ित अदालत में वर्चुअल पेश हो सकेंगे।
  • 3 साल से कम सजा वाले मामलों या 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की गिरफ्तारी से पहले मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी जरूरी।


अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 23 April 2026
रायपुर,राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु चलाए जा रहे ‘ज्ञानभारतम‘ राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान को अब तेज गति देने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में…
 23 April 2026
रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज माँ दंतेश्वरी की पावन धरा पर भारत रत्न और क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर के आगमन पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते…
 23 April 2026
रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी एनआरएलएम (बिहान) योजना के तहत स्व-सहायता समूहों से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। मुंगेली जिले के जनपद पंचायत लोरमी…
 23 April 2026
रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत जशपुर जिले के श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर…
 23 April 2026
रायपुर, राज्यपाल रमेन डेका से आज लोकभवन में नो प्लास्टिक अभियान की ब्रांड एंबेसडर श्रीमती शुभांगी आप्टे ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने रायपुर नगर निगम क्षेत्र को प्लास्टिक…
 23 April 2026
कोरिया। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के जिला कार्यालय बैकुण्ठपुर द्वारा बुधवार को समीक्षा रिपोर्ट में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीदी और उठाव की प्रगति सामने आई…
 23 April 2026
महासमुंद। जिले के विकासखंड सरायपाली से 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत देवलभांठा में आज हर घर जल योजना के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीणां को जल संकट से मुक्ति मिली है।…
 23 April 2026
सुकमा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुकमा जिले में विकास कार्यों को नई गति मिली है। जिले में रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से विस्तार किया जा रहा है।…
 23 April 2026
सुकमा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सुकमा ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जहाँ विद्यालय के चार मेधावी छात्रों दिव्यांश भंडारी, हरीश कुमार, लक्ष्मण बारसे और रामलाल…
Advt.