- PF खाताधारकों के लिए टैक्स से जुड़े नियम बदल गए हैं
- TDS बचाने के लिए अब फॉर्म 15G और 15H नहीं चलेंगे
- अब फॉर्म 121 भरना होगा, नया नियम 1 अप्रैल से लागू है
- इसके लिए साल भर की टैक्स लायबिलिटी जीरो होनी चाहिए
- कंपनियां, फर्में और NRI इस फॉर्म को भरने के पात्र नहीं हैं



