गाड़ी पर जरूरी हुआ यह स्टिकर, नहीं लगाया तो देना होगा 5000 रुपये का जुर्माना, जानें पूरी डिटेल
Updated on
22-04-2025 01:30 PM
नई दिल्ली: गाड़ी चलाने वालों के लिए अब एक और स्टिकर जरूरी हो गया है। अगर वह स्टिकर गाड़ी पर नहीं लगा है तो 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यही नहीं, जुर्माने के साथ और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिना स्टिकर लगी ऐसी गाड़ी को PUC सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा।
यह एक ऐसा स्टिकर है जो बताता है कि आपकी गाड़ी किस फ्यूल यानी ईंधन पर चलती है। इसे कलर-कोडेड फ्यूल स्टीकर भी कहते हैं। यह स्टिकर अभी दिल्ली में गाड़ियों में लगा होना जरूरी है। ये स्टिकर बताते हैं कि आपकी गाड़ी किस ईंधन से चलती है। यह नियम High Security Registration Plate (HSRP) के तहत लागू किया गया है। दिल्ली परिवहन विभाग ने कहा है कि अगर किसी गाड़ी पर ये स्टिकर नहीं लगा होगा, तो उस पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसका मतलब है कि जुर्माना तो लगेगा ही, साथ ही पीयूसी सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा।
ये रंगीन स्टिकर क्या हैं?
ये स्टिकर साल 2012-13 में HSRP के साथ शुरू किए गए थे। ये एक तरह के होलोग्राम होते हैं, जो गाड़ी की विंडशील्ड पर लगाए जाते हैं। इनसे पता चलता है कि गाड़ी पेट्रोल, डीजल या किसी और ईंधन से चलती है। ये स्टिकर ऐसे बनाए गए हैं कि अगर कोई इन्हें निकालने की कोशिश करेगा तो ये खराब हो जाएंगे। ये स्टिकर तीन रंगों में आते हैं: हल्का नीला: ये पेट्रोल और CNG से चलने वाली गाड़ियों के लिए है। नारंगी: ये डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए है। ग्रे: ये उन गाड़ियों के लिए है जो बिजली या हाइब्रिड ईंधन से चलती हैं।
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