शिखर धवन को एक्स वाइफ लौटाएगी 5.2 करोड़, 3 दिन पहले ही की थी दूसरी शादी, अब दिल्ली कोर्ट का बड़ा आदेश
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25-02-2026 12:25 PM
नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व ओपनर शिखर धवन ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से बड़े धूम धाम के साथ दूसरी शादी की है। इस शादी में रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, इरफान पठान और सुरेश रैना समेत तमाम भारतीय क्रिकेटर्स मौजूद थे। शादी के चंद दिन बाद ही गब्बर को एक और बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट ने धवन की एक्स वाइफ आयशा मुखर्जी को ऑर्डर दिया है कि वह पूर्व क्रिकेटर के तकरीबन 5.72 करोड़ रुपये लौटाएं। बता दें कि शिखर धवन का आयशा के साथ 2023 में डाइवोर्स हो गया था। उसके बाद से ही वह कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।
ऑस्ट्रेलिया के फैमिली कोर्ट ने गब्बर को दिया था ऑर्डर
यह पूरा मामला ऑस्ट्रेलिया के फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के बाद शुरू हुआ था। शिखर धवन की एक्स वाइफ आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ज्यूडिशियरी को प्रॉपर्टी सेटलमेंट को लेकर अप्रोच किया था।प्रॉपर्टी सेटलमेंट वो कानूनी कॉन्सेप्ट है,जिसमें पति-पत्नी के वैवाहिक संपत्ति (Matrimonial assets) का बंटवारा करना जरूरी होता है। इसके चलते धवन को 5.72 करोड़ रुपये की मोटी रकम को अलग रह रही पत्नी को देने के लिए कहा गया था।
दिल्ली फैमिली कोर्ट ने ऑस्ट्रेलियन ऑर्डर को किया चैलेंज
दिल्ली फैमिली कोर्ट ने भारतीय मिट्टी पर ऑस्ट्रेलियन ऑर्डर की वैलिडिटी को चैलेंज किया। जज का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रॉपर्टी सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट भारतीय लीगल सिस्टम के लिए पराया या अपिरिचित है। भारतीय वैवाहिक कानूनों के तहत, खासकर हिंदू मैरेज एक्ट में ऐसा कोई सीधा प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है जो कहता है कि कोई विशेष प्रॉपर्टी या फंड्स ट्रांसफर किए जाएं, ऑस्ट्रेलियन कोर्ट के आदेश की तरह। ऐसे में दिल्ली कोर्ट ने इस ऑस्ट्रेलियाई ऑर्डर को असमर्थनीय बताया है और आयशा मुखर्जी को 5.72 करोड़ रुपये धवन को वापस देने का आदेश दिया है।
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