कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर पार्टनर के कहने के बाद भी अगर शख्स संभोग के दौरान कंडोम का इस्तेमाल नहीं करता है तो यह यौन हिंसा के दायरे में आएगा। यानि इसे रेप समझा जाएगा।
द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2017 में ऑनलाइन बातचीत के दौरान महिला और एक पुरुष एक-दूसरे के संपर्क में आए थे। मुलाकात के दौरान दोनों में सेक्स करने पर सहमति बनी। महिला पक्ष का आरोप है कि बोलने के बाद भी शख्स ने कंडोम का इस्तेमाल नहीं किया। महिला पक्ष का कहना है कि क्योंकि यौन संबंध बनाने वाला उसके लिए अनजान था, इसलिए संबंध बनाने के बाद महिला ने एचआईवी टेस्ट किया, ताकि यह जाना जा सके कि कहीं वो एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं है।
महिला की पहचान को गुप्त रखा गया है। वहीं, प्रतिवादी रॉस मैकेंजी किर्कपैट्रिक है, जिस पर महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। गौरतलब है कि निचली अदालत ने किर्कपैट्रिक के इस तर्क को स्वीकार करते हुए आरोप को खारिज कर दिया था कि शिकायतकर्ता ने कंडोम पहनने में विफल रहने के बावजूद यौन संबंधों के लिए सहमति दी थी।