RBI ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को दी राहत, 122 करोड़ के घोटाले के बाद लगाई थी पाबंदी
Updated on
25-02-2025 12:03 PM
नई दिल्ली: न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद, सोमवार को शर्तों में ढील दी। इसके तहत बैंक के जमाकर्ता 27 फरवरी से अपने जमा खातों से 25,000 रुपये तक निकाल सकेंगे। आरबीआई ने सहकारी बैंक पर निगरानी संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कई प्रतिबंध लगाए थे। केंद्रीय बैंक ने एक साल के लिए बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया था और कामकाज के प्रबंधन के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक श्रीकांत को प्रशासक नियुक्त किया।
इस सहकारी बैंक की 28 शाखाओं में ज्यादातर मुंबई महानगर में हैं। गुजरात के सूरत में इसकी दो शाखाएं और पुणे में एक शाखा है। रिजर्व बैंक ने सोमवार को एक बयान में कहा कि प्रशासक के परामर्श से बैंक की नकदी स्थिति की समीक्षा करने के बाद उसने 27 फरवरी से प्रति जमाकर्ता 25,000 रुपये तक की निकासी की अनुमति देने का फैसला लिया है। इस छूट के साथ, कुल जमाकर्ताओं में 50 प्रतिशत से अधिक अपनी पूरी शेष राशि निकाल सकेंगे।
बैंक पर सख्ती
उल्लेखनीय है कि 122 करोड़ रुपये का घोटाला उजागर होने के बाद आरबीआई ने गत 13 फरवरी को सख्ती बरतते हुए बैंक पर कार्रवाई की थी। बैंक पर छह महीने के लिए बैन लगाया था और इसके खातों से किसी भी तरह की निकासी को तत्काल प्रभाव से रोक दिया था। इसके साथ ही बैंक को लोन डिस्ट्रीब्यूट करने से भी रोक दिया गया था। लेकिन लोन वसूलने का अधिकार बरकरार रखा गया था।
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