रणवीर अल्लाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शुरू कर सकते हैं पॉडकास्ट लेकिन माननी होंगी ये शर्तें
Updated on
03-03-2025 05:54 PM
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रणवीर अल्लाहबादिया को अपना पॉडकास्ट 'द रणवीर शो' फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी, बशर्ते कि वह अपने कंटेंट में शालीनता बनाए रखें। यूट्यूबर ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर आदेश के एक हिस्से को हटाने की मांग की थी, जिसके तहत उन्हें अपने शो को प्रसारित करने से रोका गया था। अल्लाहबादिया ने कहा था कि उनके पास 280 कर्मचारी हैं और यह उनकी आजीविका का सवाल है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'मौलिक अधिकार आसानी से नहीं मिलते, कुछ प्रतिबंध हैं। फिलहाल याचिकाकर्ताओं को कोई भी शो प्रसारित करने से रोक दिया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा यह वचन दिए जाने के अधीन कि उनके पॉडकास्ट शो नैतिकता और शालीनता के मानकों को बनाए रखेंगे ताकि किसी भी आयु वर्ग के दर्शक देख सकें, याचिकाकर्ता को रणवीर शो फिर से शुरू करने की अनुमति है।'
रणवीर अल्लाहबादिया को राहत
समय रैना के यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' में पॉडकास्टर अल्लाहबादिया के आने के बाद से ही विवाद खड़ा हो गया था। रणवीर अल्लाहबादिया ने एक कंटेस्टेंट से पूछा था, 'क्या आप अपने माता-पिता को संबंध बनाते देखना पसंद करेंगे... या एक बार इसमें शामिल होना चाहेंगे।' उनकी इस बात से आक्रोश फैल गया, जिसके कारण अल्लाहबादिया, होस्ट समय रैना, कॉमेडियन अपूर्वा मखीजा और बाकियों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की गई।
ये अश्लील नहीं विकृत था
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्होंने से शो देखा और यह अश्लील नहीं, बल्कि विकृत था। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 'मैंने शो देखा और यह अश्लील नहीं, बल्कि विकृत है। ह्यूमर एक चीज है, अश्लीलता एक चीज है और विकृतता दूसरी चीज है। उन्हें कुछ समय के लिए चुप रहने दें।'
लोगों के सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे समाज के नैतिक मानकों के तहत कार्यक्रमों के प्रसारण को रोकने के लिए कुछ चीजों की जरूरत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से विचार-विमर्श करने और कुछ उपाय सुझाने को कहा जो भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि यह 19(4) के दायरे में होंगे। अदालत ने कहा, 'इस संबंध में कोई भी मसौदा विनियामक उपाय पब्लिक डोमेन में रखा जा सकता है ताकि इस संबंध में कोई भी न्यायिक उपाय करने से पहले सुझाव लिए जा सकें।'
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