सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के आरोपी अनुज थापन की पुलिस कस्टडी में कथित आत्महत्या के मामले पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। थापन के भाई अभिषेक ने दावा किया कि पुलिस ने उसकी हत्या कर दी है। वह ऐसा नहीं था, जो आत्महत्या करे। हम न्याय चाहते हैं। परिवार ने यह भी मांग की कि अनुज का पोस्टमार्टम मुंबई से बाहर कराया जाए।
मामले में मृतक के पैतृक गांव के सरपंच मनोज गोदारा ने न्यूज एजेंसी ANI से बात की। उन्होंने कहा कि एक तरफ सुपरस्टार सलमान खान हैं और दूसरी तरफ मजदूर हैं। दबाव में आकर पुलिस ने उसे मार डाला और आत्महत्या का रूप दे दिया।
आरोपी अनुज थापन ने पुलिस कस्टडी में बुधवार को आत्महत्या कर ली। थापन ने मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के टॉयलेट में चादर से फांसी लगाई। मामले की जांच स्टेट CID को सौंपी गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फायरिंग केस में 25 अप्रैल को अनुज और उसके साथी को पंजाब से हिरासत में लिया था। दोनों पंजाब के अबोहर के रहने वाले हैं।
आरोपी 6 दिन से मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था
पुलिस को बुधवार को 11 बजे सुबह फांसी की जानकारी मिली। हालांकि, आरोपी अनुज के सुसाइड के समय की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। उसको बेहद गंभीर हालत में सुबह पहले नजदीकी जी.टी. हॉस्पिटल ले जाया गया था। उस अस्पताल के डॉक्टर्स ने को अनुज को सीएसएमटी स्थित सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल रेफर कर किया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी अनुज थापन के सुसाइड की जांच राज्य की CID को सौंपी गई।
मुंबई क्राइम ब्रांच ने फायरिंग केस में 25 अप्रैल को अनुज (32) और सुभाष चंदर (37) को पंजाब से हिरासत में लिया था। दोनों ने इस घटना के लिए हथियार मुहैया कराए थे। दोनों आरोपी पंजाब के अबोहर के रहने वाले हैं।
आत्महत्या करने वाला अनुज ट्रक हेल्पर था। वहीं दूसरा आरोपी सुभाष किसान है। दोनों आरोपियों पर पंजाब और हरियाणा में कई केस दर्ज हैं। दोनों कई सालों से लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर काम कर रहे थे।
अनुज और सुभाष ने 15 मार्च को पनवेल में सागर पाल और विक्की गुप्ता नाम के लड़कों को दो पिस्टल डिलीवर की थीं। इन्हीं पिस्टल से विक्की और सागर ने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की थी। विक्की और सागर को गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया गया था, जबकि अनुज और सुभाष की गिरफ्तारी पंजाब में हुई थी।
6 आरोपियों पर लगीं मकोका की धाराएं
सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ मकोका की धाराएं लगाई गई हैं। इसके अलावा मुख्य साजिशकर्ता अनमोल बिश्वोई और लॉरेंस बिश्नोई पर भी मकोका लगाया गया है। कुल 6 आरोपियों पर मकोका लगाया गया है। मकोका लगने से अब आरोपियों की जल्दी जमानत नहीं हो सकेगी। मकोका के तहत न्यूनतम सजा 5 साल जेल है।