RBI ने लाइसेंस क्यों रद्द किया?
- RBI ने अपने आदेश में कहा कि बैंक का कामकाज इस तरह से चलाया जा रहा था जिससे उसके अपने हितों के साथ उसके जमाकर्ताओं के हितों को भी नुकसान पहुंच रहा था।
- इसके कारण BR ऐक्ट के सेक्शन 22 (3) (b) का पालन नहीं हो रहा था।
- बीआर एक्ट के सेक्शन 22 (3) (e) के तहत यह पाया गया कि बैंक को कामकाज जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य या जनहित पूरा नहीं होगा।
- बैंक ने अपने पेमेंट्स बैंक लाइसेंस के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया।
- इससे बीआर एक्ट के सेक्शन 22 (3) (g) का उल्लंघन हुआ।
यह कदम बैंक पर पहले लगाए गए प्रतिबंधों के बाद उठाया गया है। तब उसे 11 मार्च, 2022 से नए ग्राहक जोड़ने से बंद करने का आदेश दिया गया था। बाद में 31 जनवरी, 2024 और 16 फरवरी, 2024 को आरबीआई ने ग्राहक खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और वॉलेट में किसी भी नए डिपॉजिट, क्रेडिट या टॉप-अप पर रोक लगा दी थी।



