अब पैन-आधार वेरिफाई करेगा पोस्ट ऑफिस, गड़बड़ी मिली तो नहीं कर पाएंगे निवेश
Updated on
11-05-2024 01:07 PM
नई दिल्ली: पिछले साल 1 अप्रैल से पोस्टऑफिस की स्कीम में निवेश करने के लिए PAN और आधार का डिटेल देना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में पोस्ट ऑफिस आपके परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की वैलिडिटी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्रॉस-चेक करके वेरिफाई करेगा। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आपका PAN आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आपने पोस्टऑफिस की स्कीम के लिए जो नाम और जन्मतिथि की जानकारी दी है, वह सही है या नहीं। इनमें कोई गड़बड़ी मिलती है तो आप इन स्कीम में निवेश नहीं कर पाएंगे। PAN वैरिफिकेशन सिस्टम Protean e-Gov Technologies (पूर्व में NSDL) सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। इस सिस्टम से मिले रिस्पॉन्स के आधार पर PAN को Finacle में मान्य किया जाता है। यह व्यवस्था 30 अप्रैल, 2024 तक लागू थी। PPF, NSC और अन्य छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन, आधार अनिवार्य है। 7 मई को जारी डाक विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पैन वैरिफिकेशन से संबंधित Protean सिस्टम को 1 मई, 2024 को संशोधित किया गया है।