मेगास्‍टार चिरंजीवी बने डीपफेक का श‍िकार, अश्‍लील वेबसाइट्स पर AI से बने वीडियोज, पुलिस में दर्ज करवाई श‍िकायत

Updated on 28-10-2025 04:26 PM
तेलुगू सिनेमा के मेगास्‍टार चिरंजीवी डीपफेक का श‍िकार बन गए हैं। उन्‍होंने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस में श‍िकायत दर्ज करवाई है। अध‍िकारियों ने बताया है कि एक्‍टर ने यह श‍िकायत तब की है, जब कई पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर उनके अश्लील वीडियो कंटेंट सामने आए हैं। ये सभी AI से बने डीपफेक वीडियोज हैं। चिरंजीवी की श‍िकायत पर पुलिस ने आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67A, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79, 294, 296 और 336(4) के साथ ही महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 2(सी), 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया है।

अपनी शिकायत में, चिरंजीवी ने कहा कि आर्टिफिश‍ियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड उनके डीपफेक पोर्नोग्राफिक वीडियोज कई अश्‍लील वेबसाइट्स पर प्रसारित किए जा रहे हैं। राम चरण के पिता ने कहा कि इसने कड़ी मेहनत से कमाई गई उनकी प्रतिष्ठा को 'गंभीर और अपूरणीय क्षति' पहुंचाई है।

च‍िरंजीवी ने कहा- ये मुझे और मेरे पर‍िवार को कष्‍ट देने वाला

चिरंजीवी ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा, 'इन मनगढ़ंत वीडियो का इस्तेमाल मुझे अश्लील और अभद्र तरह से दिखाने के लिए, दुर्भावनापूर्ण अंदाज से किया जा रहा है, जिससे जनता की धारणा विकृत हो रही है और दशकों की साख को ठेस पहुंच रही है। ये न केवल मुझे और मेरे प्रियजनों को व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से कष्ट देता है, बल्कि मेरे असल व्‍यक्‍त‍ित्‍व और मेरी पब्‍ल‍िक इमेज के विपरीत एक झूठी और अपमानजनक कहानी गढ़कर आम जनता को गुमराह भी करते हैं।'

मेगास्‍टार ने की कंटेंट और वेबसाइट को ब्‍लॉक करने की मांग

आंध्र प्रदेश के उप मुख्‍यमंत्री पवन कल्‍याण के बड़े भाई चिरंजीवी ने अधिकारियों से इन फर्जी वीडियो को बनाने, अपलोड करने और प्रसारित करने में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। यही नहीं, उन्‍होंने इन वेबसाइट्स और इंटरनेट पर चल रहे इन मनगढ़ंत कंटेंट को तत्काल ब्लॉक करने और हटाने की भी मांग की।

पर्सनैलिटी राइट्स पर च‍िरंजीवी को म‍िला कोर्ट का साथ

चिरंजीवी की यह श‍िकायत ऐसे समय में भी आई है, जब उन्‍होंने बीते दिनों हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने 'पर्सनैलिटी राइट्स' की रक्षा के लिए अर्जी भी डाली थी। इसमें उन्‍होंने अपने नाम, तस्‍वीर या आवाज के अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने भी उनकी मांग को स्‍वीकार करते हुए इस ओर एक निषेधाज्ञा जारी की है।

च‍िरंजीवी की टीम ने द‍िया था ये बयान

चिरंजीवी की लीगल टीम ने एक बयान में कहा है, 'हैदराबाद के सिटी सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने 26 सितंबर 2025 के आदेश के माध्यम से, फिल्म अभिनेता चिरंजीवी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की है। आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस तरह का शोषण और गलत बयानी, मुख्य रूप से डिजिटल और एआई माध्यमों के जरिए, चिरंजीवी की प्रतिष्ठा और आर्थिक हितों को गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंचाती है। उनकी आवाज, तस्‍वीर या किसी अन्य विशिष्ट व्यक्तित्व विशेषता का किसी भी व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए, सभी प्रारूपों और मीडिया में इस्तेमाल करने से रोकती है। आगे ऐसे किसी भी उल्लंघन, या मानहानि के मामले में दीवानी और फौजदारी दोनों कानूनों के तहत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।'

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