कोरबा कोरबा जिले में निवासरत प्रार्थिया श्रीमती गीता बरेठ पति समायन बरेठ साकिन नवापारा कोथरी नाका के द्वारा दिनांक 31.03.2022 को देर रात्रि प्रथम सूचना पत्र दर्ज करायी कि दिनांक 28.03.2022 को वह अपने पति व अपने दोनो बच्चो के साथ अपने जेठ के बेटा-बेटी का विवाह तय होने जाने से विवाह में खरीददारी व घरेलु कार्य में सहयोग हेतु कुआंभट्ठा आये थे
दिनांक 31.03.2022 को सामान खरीदकर कुआभट्ठा वापस आने के बाद रात्रि में यह अपने पति समायन बरेठ के साथ टी.वी. देख रही थी, जेठ, जेठानी और बच्चे कमरे के बाहर थे पीड़िता का पति पुराने घरेलू विवाद को लेकर अचानक गुस्से में आकर पीड़िता को जान से खत्म करने की नियत से पास में रखे सब्जी काटने के चाकू से इसके सिर, गला, पेट,कंधा के सामने हिस्से में प्राण घातक हमला कर गम्भीर चोट पहुंचाया हैं। प्रार्थिया पर चाकू से हमला करने के बाद प्रार्थिया को मृत समझकर वहां से भाग गया, प्रार्थिया के जेठ- जेठानी द्वारा प्रार्थिया को त्वरित रूप से जिला चिकित्सालय कोरबा में भर्ती कर चौकी मानिकपुर में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, प्रार्थिया की रिपोर्ट पर चौकी मानिकपुर में अपराध क्रमांक 334/2022 धारा 307 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
कायमी उपरांत हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने पर पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू व थाना प्रभारी कोतवाली रामेंद्र सिंह द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया तब मानिकपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फरार आरोपी समायन बरेठ को कायमी के 12 घंटे भीतर घेराबंदी कर मोतीसागर पारा क्षेत्र से हिरासत में लेने में सफलता प्राप्त की,
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू को विधिवत समक्ष गवाह जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से आरोपी को दिनांक 01.04.2022 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी मानिकपुर मयंक मिश्रा, प्रआर0 286 गोविंद सिंह, प्र आर 199 संतोष सिंह, आरक्षक आलोक टोप्पो, आरक्षक अशोक पाटले, आरक्षक संजय साहू, आरक्षक यशवंत दिवाकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।