इंडिगो पर 458 करोड़ से ज्यादा का GST जुर्माना:एयरलाइन बोली- आदेश को चुनौती देंगे

Updated on 31-12-2025 11:29 AM
नई दिल्ली, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर दिल्ली साउथ कमिश्नरेट के CGST के अतिरिक्त आयुक्त ने ₹458 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि यह जुर्माना केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 की असेसमेंट से जुड़ा है।

एयरलाइन के मुताबिक, कुल GST मांग ₹458,26,16,980 है। कंपनी ने बताया कि GST विभाग ने विदेशी सप्लायर से मिली क्षतिपूर्ति (कंपनसेशन) पर टैक्स मांग, ब्याज और जुर्माना लगाया है, साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी खारिज किया गया है।

कंपनी ने बाहरी टैक्स सलाहकारों की राय के आधार पर इस जुर्माने को गलत बताया। इंडिगो का कहना है कि यह आदेश कानून के खिलाफ है और वह इसे कोर्ट में चुनौती देगी। कंपनी के मुताबिक, इस आदेश का उसके वित्तीय नतीजों, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

30 मार्च : इनकम टैक्स ने ₹944.20 करोड़ का जुर्माना लगाया

यह पहली बार नहीं है जब इंडिगो पर GST से जुड़ा टैक्स विवाद सामने आया है। इससे पहले 30 मार्च को इनकम टैक्स ने कंपनी को ₹944.20 करोड़ का पेनाल्टी ऑर्डर भेजा था। कंपनी ने बताया कि 2021-22 असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स एक्ट 270A के तहत ये पेनाल्टी लगाई गई थी।

एयरलाइन ने इस आदेश को 'गलत और निराधार' बताया। इंडिगो के मुताबिक, यह पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की असेसमेंट यूनिट ने लगाई थी। वहीं, अतिरिक्त ₹2.84 करोड़ का जुर्माना चेन्नई के संयुक्त आयुक्त ने लगाया था। यह विवाद 2018 से 2020 तक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड में विसंगतियों के चलते इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नामंजूर किए जाने से जुड़ा है।

इससे पहले GST और कस्टम डिपार्टमेंट भी लगा चुके जुर्माना

  • 6 जनवरी को एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (इम्पोर्ट) के प्रधान आयुक्त (कस्टम्स) ने इंडिगो पर एयरक्राफ्ट पार्ट्स के आयात पर शुल्क छूट अस्वीकृत करते हुए ₹2.17 करोड़ का जुर्माना लगाया था।
  • 5 फरवरी को GST डिपार्टमेंट से इंडिगो को 116 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस मिला था।
  • 15 जनवरी को सीमा शुल्क विभाग ने इंडिगो पर जेट फ्यूल ड्यूटी से जुड़े एक मामले में ₹25 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया था।
  • लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर ऑफिस ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इंडिगो पर ₹14 लाख 59 हजार का जुर्माना लगाया।

क्रू की कमी के कारण इंडिगो की हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुईं

इस साल नवंबर और दिसंबर की शुरुआत में इंडिगो को बड़े स्तर पर ऑपरेशन्स से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दरअसल, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पायलटों के आराम के लिए नए 'फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट' (FDTL) नियम लागू किए थे।

एयरलाइन इन नियमों के मुताबिक अपने क्रू और रोस्टर को सही समय पर मैनेज नहीं कर पाई। इसका नतीजा यह हुआ कि नवंबर के आखिर और दिसंबर के पहले हफ्ते में इंडिगो की करीब 5,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं या देरी से उड़ीं।

DGCA की कार्रवाई: विंटर शेड्यूल में 10% की कटौती

हजारों यात्रियों के फंसने और भारी हंगामे के बाद DGCA ने इंडिगो के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। रेगुलेटर ने इंडिगो को अपने विंटर शेड्यूल में 10% की कटौती करने का निर्देश दिया, ताकि ऑपरेशन्स को फिर से पटरी पर लाया जा सके।

इसके अलावा, एक जांच कमेटी ने भी अपनी गोपनीय रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी है, जिसमें इंडिगो की प्लानिंग में कमियों और मैनेजमेंट की लापरवाही का जिक्र होने की संभावना है।

हवाई यात्रियों की संख्या में 7% का इजाफा हुआ

भले ही एयरलाइंस चुनौतियों का सामना कर रही हों, लेकिन देश में हवाई सफर करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नवंबर में कुल 1.53 करोड़ यात्रियों ने घरेलू उड़ानों में सफर किया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 7% ज्यादा है। जनवरी से नवंबर 2025 के बीच कुल 1,526 लाख लोगों ने उड़ान भरी, जो सालाना आधार पर 4.26% की ग्रोथ दिखाता है।

मूडीज की चेतावनी- एयरलाइन को वित्तीय नुकसान की आशंका

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी है कि फ्लाइट्स कैंसिल होने से इंडिगो को बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है। रेवेन्यू में कमी के साथ-साथ पैसेंजर्स को रिफंड देने और सरकार की ओर से संभावित पेनल्टी एयरलाइन के मुनाफे पर असर डाल सकती है।

मार्केट शेयर के लिहाज से इंडिगो अभी भी 63% हिस्सेदारी के साथ भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, लेकिन सर्विस और स्टाफ मैनेजमेंट की वजह से काफी सवाल उठे हैं।



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