फ्लैट देने में की देरी, अब लौटाना होगा ब्याज सहित पूरा पैसा, जानिए क्या है मामला
Updated on
10-05-2024 12:50 PM
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एनबीसीसी (NBCC) को फ्लैट का कब्जा देने में देरी का दोषी मानते हुए खरीदार (Homebuyer) को उसका पूरा पैसा ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। 2012 में बुक कराए गए फ्लैट के न मिलने से खरीदार को जो मानसिक कष्ट पहुंचा, उसके लिए पांच लाख रुपये हर्जाने के रूप में उसे दिए जाने का एनबीसीसी को निर्देश मिला। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने एनबीसीसी को घर खरीदार को ब्याज सहित 76 लाख रुपये से अधिक राशि वापस करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि घर खरीदना किसी व्यक्ति या परिवार का अपने जीवनकाल में किए गए सबसे अहम निवेशों में से एक है।
कोर्ट ने कही ये बात
कोर्ट ने कहा कि इसमें अक्सर सालों की बचत, सावधानीपूर्वक योजना और भावनात्मक निवेश शामिल होता है। इसलिए गड़बड़ी होने पर घर खरीदने वालों को क्षतिपूर्ति देना पिछली गड़बड़ी को सुधारने के साथ भविष्य इस तरह की चीजों को रोकने का भी मामला है।
जानिए क्या है मामला
मौजूदा याचिका एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी ने दायर की थी। इसमें कहा गया कि उसने 2012 में गुरुग्राम के लिए शुरू की गई परियोजना ‘एनबीसीसी ग्रीन व्यू अपार्टमेंट’में फ्लैट खरीदा था। लेकिन 2017 में 76 लाख रुपये से अधिक की पूरी कीमत का भुगतान करने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं मिला। हाई कोर्ट ने आठ मई को पारित आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को पिछले 10 साल से उसके पैसे से वंचित किया गया है। ढांचागत दिक्क्तों के रूप से खराब घरों का निर्माण किया गया, जिससे परियोजना पूरी तरह से अधर में लटक गई।
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