निगम द्वारा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर की जा रही लगातार कार्यवाही

Updated on 01-12-2020 08:54 PM

कोरबा बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वाले तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वालों पर निगम द्वारा निरंतर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज भी मास्क लगाने सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर निगम के विभिन्न जोनांतर्गत 11600 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।

        नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा लगातार बरकरार है तथा अभी भी प्रतिदिन काफी संख्या में कोरोना पाजिटिव मरीज मिल रहे हैं। जिला प्रशासन एवं नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए लगातार जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं किन्तु लोगों द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, वे बिना मास्क पहने घरों से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच रहे हैं तथा कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करने से संक्रमण का और अधिक प्रसार होने की संभावना बढ़ रही है। नगर निगम के अमले द्वारा लगातार इस पर कार्यवाही की जा रही है तथा लोगों को कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य रूप से करने की समझाईश देने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अर्थदण्ड लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वालों पर निगम अमले द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्यवाही करते हुए विभिन्न जोनांतर्गत 111600 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम के कोरबा जोनांतर्गत 1200 रूपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 1600 रूपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1200 रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1000 रूपये, बालको जोनांतर्गत 1500 रूपये, दर्री जोनांतर्गत 2400 रूपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 1200 रूपये एवं सर्वमंगला जोनांतर्गत 1500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। निगम अमले द्वारा बाजारों, व्यवसायिक परिसरों में पहुंचकर दुकानदारों, प्रतिष्ठान संचालकों को लगातार समझाईश दी जा रही है कि वे अपनी दुकानों, प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराएं, इस हेतु आवश्यक मार्किंग व्यवस्था करें, ताकि दुकानों में पहुंचने वाले ग्राहकों के मध्य निर्धारित दूरी बनी रहे, दुकानों प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना संबंधित दुकानदार की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही जो ग्राहक मास्क पहने बिना दुकान पर आता है, उसे दुकान में प्रवेश करने दें, मास्क लगाने की समझाईश दें।


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