सरकारी कर्मचारी हों या प्राइवेट, इन नियमों को फॉलो करेंगे तभी LTA का लाभ मिलेगा
Updated on
20-05-2024 02:12 PM
नई दिल्ली: आप सरकारी कर्मचारी हों या प्राइवेट अवकाश यात्रा भत्ता या एलटीए (Leave Travel Allowance) का लाभ लेने के लिए कुछ नियमों को फॉलो करना जरूरी है। लीव ट्रैवल अलाउंस हवाई, ट्रेन या अन्य सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा के लिए किए गए खर्चों को कवर करता है। लेकिन रीइंबर्समेंट असल में खर्च की गई राशि या नियोक्ता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार होती है। LTA नियम कई लोगों के लिए भ्रम पैदा कर सकते हैं, खासकर जब इसमें हवाई यात्रा शामिल हो। इसमें लोगों के अक्सर कई सवाल रहते हैं। जैसे क्या एलटीए के लिए पात्र होने के लिए किसी विशेष वेबसाइट से अपनी फ्लाइट टिकट बुक करने की जरूरत है, क्या आपका परिवार एलटीए के लिए पात्र है। वहीं एलटीए का दावा करने के लिए आपको कौन से दस्तावेज़ जमा करने होंगे? यहां हम आपको इन सभी बातों के बारे में जानकरी देने जा रहे हैं। एलटीए का फायदा लेने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। आईए आपको बताते हैं इसके बारे में।
कौन कर सकता है क्लेम
जिन कर्मचारियों की सैलरी में एलटीए शामिल है वह यात्रा व्यय के उद्देश्य से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(5) के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। कर्मचारी छुट्टी अवधि के दौरान स्वयं अपने जीवनसाथी और बच्चों पर किए गए यात्रा व्यय के लिए एलटीए का दावा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, माता-पिता, भाई और बहन भी पात्र हैं, लेकिन केवल तभी जब वे पूरी तरह या मुख्य रूप से वह कर्मचारी पर ही निर्भर हों। इसमें केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी एलटीए का दावा तभी कर सकता है, जब उसने यात्रा की तिथि पर लगातार एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। इसके अलावा, हवाई यात्रा के हकदार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एलटीए नियम उन लोगों से अलग हैं, जो इसके हकदार नहीं हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, भत्ते का दावा छुट्टी की किसी भी अवधि के दौरान किया जा सकता है, जिसमें आकस्मिक अवकाश और विशेष आकस्मिक अवकाश शामिल हैं। निजी कर्मचारियों के लिए भी यही नियम लागू होगा।
क्या हवाई टिकट के लिए एलटीए मिलता है?
बता दें कि हवाई टिकट के लिए एलटीए मिलता है। एलटीए छूट का दावा किया जा सकता है, लेकिन कुछ नियम हैं। यह छूट चार कैलेंडर वर्षों के ब्लॉक में अधिकतम दो यात्राओं के लिए उपलब्ध है। वर्तमान में यह अवधि 2022-25 है। सरकारी कर्मचारियों को यात्रा के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी (आकस्मिक अवकाश या विशेष आकस्मिक अवकाश सहित) लेने की परमीशन है। रेल या हवाई यात्रा के लिए खर्च किया गया वास्तविक राशि या राष्ट्रीय वाहक के इकोनॉमी किराए में से कम राशि, जो भी कम हो, वही राशि LTA के रूप में मिल सकती है। वहीं एलटीए छूट सिर्फ भारत के अंदर ट्रैवल करने पर ही मान्य है।
इन दस्तावेजों का रखें ध्यान
एलटीसी का दावा करने के लिए फॉर्म 12BB भरकर नियोक्ता को जमा करना होगा। वहीं हवाई टिकट और बोर्डिंग पास की कॉपी भी देनी होगी। इसमें कुछ कंपनियां एक तरफ की यात्रा के लिए भी एलटीए देती हैं, लेकिन पूरी टैक्स छूट नहीं मिल सकती है। कंपनी के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत होती है। नई टैक्स व्यवस्था में एलटीए छूट नहीं मिलती है। वहीं पुराने टैक्स व्यवस्था में ही एलटीए का फायदा मिलता है।
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