अनिल अंबानी पर 1,828 करोड़ का जुर्माना! सेबी ने खारिज की यस बैंक केस को निपटाने की अर्जी

Updated on 13-08-2025 02:38 PM
नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने यस बैंक में किए गए निवेश से जुड़े आरोपों का निपटारा करने की मांग की थी। अब उन पर कम से कम 1,828 करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है। मामला 2016-2019 के बीच रिलायंस म्यूचुअल फंड (जो तब अंबानी के नियंत्रण में था) द्वारा यस बैंक के अतिरिक्त टियर-1 बॉण्ड में 2,150 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ा है। साल 2020 में यस बैंक के डूबने पर यह रकम बट्टे खाते में डाल दी गई।

सेबी ने कहा है कि यह निवेश, यस बैंक से अंबानी समूह की अन्य कंपनियों को दिए गए कर्ज के बदले में किया गया था। इससे निवेशकों को 18.28 अरब का नुकसान हुआ। रिलायंस म्यूचुअल फंड को 2019 में निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस को बेच दिया गया था, लेकिन आरोप उस समय के हैं जब यह अंबानी के पास था। पिछले महीने ED ने यस बैंक से 3,000 करोड़ रुपये का लोन हड़पने की जांच के तहत अंबानी समूह के ठिकानों पर छापेमारी की थी।

सेबी ने हाथ खड़े किए

सेबी ने 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि बकाया लगभग 77,800 करोड़ रुपये की वसूली मुश्किल है, जो पिछले साल से 2% ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने बाजार निगरानी बढ़ाई है। एल्गोरिथम ट्रेडिंग और डिजिटल प्लैटफॉर्म बढ़ने के बीच सेबी ने कंप्लायंस कड़ा किया और इनसाइडर ट्रेडिंग और असामान्य सौदों पर निगरानी तेज की।


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