भोपाल । भोपाल में रविवार को रिकॉर्ड 155 संदिग्धों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यह राजधानी में एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। लगातार दूसरे रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन है। इसके बाद रात 10 बजे तक पूरी तरह कफ्र्यू रहेगा। जिले की सीमाओं में एक दिन के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा चुके हैं। लॉकडाउन के आदेश जुलाई माह के प्रति रविवार को लागू रहेंगे। अब आज कोई भी संस्थान, दुकान और अन्य सेवा प्रदाता संस्थान नहीं खुल सकेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़क पर नहीं निकल सकेगा। होम डिलेवरी और पार्सल सेवाएं भी पूरी तरह बंद रहेंगी।
बीते 9 दिन में 998 संक्रमित मिले हैं। अनलॉक-2 के 1 से 10 जुलाई के बीच यह 4.35 प्रतिशत थी, जो अब 10 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
घर से बिना काम के नहीं निकल सकेंगे
कलेक्टर लवानिया ने आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए सभी एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलेगा। यह आदेश सांची पार्लर, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, इमरजेंसी सेवाओं एवं संबंधित परिवहन एवं इंडस्ट्री के संचालन संबंधित गतिविधियां राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे में व्यक्ति एवं वस्तु का आवागमन, परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग कार्य, व्यक्तियों के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से अपने गंतव्य स्थल तक आवागमन पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अन्य सब संस्थान दुकान, निजी कार्यालय, आदि बन्द रहेंगे।
रात का कफ्र्यू पहले जैसे ही रहेगा
पहले से जारी आदेश अनुसार रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कफ्र्यू शर्तों के अनुसार रहेगा। यह आदेश शव यात्रा पर प्रभावी नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराए और किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा 144 आदेश का अवहेलना करने पर 188 अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही भी की जाए।